महिला कल्याण योजना के तहत विधवा व दहेज पीड़ित महिलाओं और उनके बच्चों हर महीने ₹2500 आर्थिक रूप में मदद 

महिला कल्याण विभाग में कुछ पोस्ट खाली बचे हुए हैं जहां पर सरकार वैकेंसी निकली है अगर आप पढ़े लिखे हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैं आपको आज महिला कल्याण विभाग योजना क्या है| 

महिलाएं 30-80 से कम वर्ष की आयु में विधवाओं हो जाती है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में  

महिला कल्याण योजना की बात करें तो यह 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रपति द्वारा पारित कर स्वीकृत किया गया था ताकि विधवा महिलाओं को

महिला कल्याण विभाग योजना का लाभ लेने के लिए आपको एक स्थाई पर जगह का निवास होना चाहिए चाहे आप किसी भी राज्य के हो और उन महिलाओं का वार्षिक आय ₹300000 से कम हो 

महिला कल्याण योजना के तहत, 18ys से 23ys वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों को शिक्षा के साथ-साथ दवा और उनका रहने की व्यवस्था तथा हर महीने ₹2500  

18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, ग्रेजुएशन मार्कशीट, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल